Post Matric Scholarship For SC: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (PMS-SC) एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ताकि वे अपने शैक्षणिक सपनों को पूरा कर सकें।
पात्रता के नियम
- राष्ट्रीयता: यह छात्रवृत्ति भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: आवेदक ने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- कोर्स का प्रकार: यह छात्रवृत्ति सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी, जिसमें इंटरमीडिएट, स्नातक पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- अनुसूचित जाति का होना आवश्यक: केवल वे उम्मीदवार पात्र होंगे जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और जिन्होंने मैट्रिक या उच्च माध्यमिक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- आयु सीमा: नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आयु सीमा का निर्णय संबंधित संस्थान द्वारा किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम बदलने की शर्त: यदि कोई छात्र एक ही स्तर पर एक अलग विषय का अध्ययन कर रहा है (जैसे आई.ए. के बाद आई.एससी.), तो वह पात्र नहीं होगा।
- पेशेवर पाठ्यक्रमों के बाद अन्य पाठ्यक्रम: एक पेशेवर लाइन (जैसे LLB के बाद B.T/B.Ed) में शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र पात्र नहीं होंगे।
- मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम: चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे छात्र पात्र होंगे, लेकिन उन्हें अपने पाठ्यक्रम के दौरान अभ्यास करने की अनुमति नहीं होगी।
- फेल होने पर भी पात्रता: छात्र जो स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में असफल होने के बाद किसी पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, वे पात्र होंगे, यदि अन्यथा पात्र हैं।
- पत्राचार द्वारा पढ़ाई: पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्र भी पात्र होंगे।
- परिवार के सभी बच्चों के लिए लाभ: एक ही माता-पिता/अभिभावकों के सभी बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते: इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं प्राप्त कर सकता।
- कोचिंग प्राप्त कर रहे छात्र: वे छात्र जो केंद्रीय या राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करके किसी पूर्व-प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत वजीफा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उनकी कोचिंग चल रही हो।
योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- अंतिम योग्यता परीक्षा की अंकतालिका
- सत्यापित डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण पत्र और marksheet
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फीस रसीद
आवेदन कैसे करें
- अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर इस सेवा के लिए आवेदन करें।
- SSO पोर्टल पर लॉगिन करें और “SCHOLARSHIP (SJE)” आइकन पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां जाएं: https://sso.rajasthan.gov.in/signin
Note: यह योजना उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।